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उपचुनाव में नामांकन के समय एनआर शुल्क गड़बड़ी, सरपंच प्रत्याशी का नामांकन रद्द

कुटुंबा में सरपंच सहित कई पदों पर हुए निर्विरोध निर्वाचन, नौ जुलाई को दो जगहों पर होगा मतदान

कुटुंबा में सरपंच सहित कई पदों पर हुए निर्विरोध निर्वाचन, नौ जुलाई को दो जगहों पर होगा मतदान

अंबा. पंचायत उपचुनाव को लेकर नामांकन की संवीक्षा के दौरान कुटुंबा पंचायत में सरपंच पद की प्रत्याशी मुन्नी देवी का नामांकन रद्द कर दिया गया. बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मुन्नी देवी ने सरपंच पद के लिए केवल 125 रुपये का एनआर कटवाया था, जबकि आयोग के नियमानुसार महिला प्रत्याशी को 500 रुपये का एनआर जमा करना अनिवार्य है. उन्होंने पंच पद के लिए निर्धारित राशि का एनआर कटवाया था, जिससे उनका नामांकन अमान्य हो गया. प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कुटुंबा पंचायत की ही उषा देवी का नामांकन वैध पाया गया है. इसी के साथ सरपंच पद पर केवल एक ही प्रत्याशी बचे होने के कारण वे निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दी गयी. कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत नौ रिक्त पदों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है. इनमें बलिया और कुटुंबा पंचायत के वार्ड 12 में वार्ड सदस्य, जबकि संडा, कुटुंबा, महाराजगंज, घेउरा, तेलहारा और डुमरा पंचायतों में पंच के पद शामिल हैं. नामांकन की अंतिम स्थिति के अनुसार, पंच और सरपंच के सभी पदों पर एक-एक प्रत्याशी होने से सभी निर्विरोध निर्वाचित हो गये. बलिया और कुटुंबा के वार्ड सदस्य पद के लिए मतदान नौ जुलाई को सुबह साज बजे से शाम पांच बजे तक होगा. मतगणना 11 जुलाई को की जायेगी.

नामांकन रद्द होने पर हंगामा, पुलिस बुलानी पड़ी

नामांकन अस्वीकृत होने पर मुन्नी देवी के पति भीम यादव निर्वाचन कार्यालय में हंगामा करने लगे. अधिकारियों द्वारा समझाने के बावजूद वे नहीं माने और लगातार हो-हल्ला करते रहे. स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को बुलाकर उन्हें कार्यालय से बाहर कराया गया.

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