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आदिवासियों के अधिकारों के बारे में दी गयी जानकारी

Updated at : 11 Oct 2025 7:19 PM (IST)
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आदिवासियों के अधिकारों के बारे में दी गयी जानकारी

AURANGABAD NEWS.कुटुंबा प्रखंड की दधपा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. कार्यक्रम में वाणिज्यिक न्यायालय में वाणिज्यिक विवाद सुलझाने की प्रक्रिया और आदिवासियों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी.

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सोनबरसा प्राथमिक विद्यालय में विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता शिविर

प्रतिनिधि, अंबा.

कुटुंबा प्रखंड की दधपा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. कार्यक्रम में वाणिज्यिक न्यायालय में वाणिज्यिक विवाद सुलझाने की प्रक्रिया और आदिवासियों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. पैनल अधिवक्ता लालमोहन सिंह ने बताया कि भारत में अदालत के बाहर विवाद समाधान के लिए लचीला, स्वैच्छिक और गोपनीय तरीका अपनाया जाता है, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होती है. उन्होंने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 35 के बारे में भी जानकारी दी और आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचे के अधिकारों पर सरकार की पहलों के बारे में बताया, जिसमें पीएम जनमन व धरती अभियान योजना शामिल है. पराविधिक स्वयंसेवक शकुंतला कुमारी ने भी विभिन्न बिंदुओं पर लोगों को जानकारी दी. प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रणविजय कुमार ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रामीणों को कानूनी रूप से उचित जानकारी देने के लिए यह जागरूकता शिविर सराहनीय पहल है. कार्यक्रम में अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद मेहता, प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार, शिक्षक दिनेश राम, नीता गुप्ता, मो. इमरान अंसारी, अवधेश यादव, राजाराम यादव, जुगल यादव, अरुण पासवान, राजेश सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUJIT KUMAR

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