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अधिकारों के प्रति जागरूक हों उपभोक्ता, क्रय-विक्रय का जरूर लें रसीद

जिला उपभोक्ता अदालत में 700 मामलों की चल रही सुनवाई

जिला उपभोक्ता अदालत में 700 मामलों की चल रही सुनवाई औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला उपभोक्ता आयोग में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया. इसकी अध्यक्षता जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्री नारायण सिंह ने की. इसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर बल दिया गया. उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं और मामले का त्वरित निष्पादन कैसे करें इसपर जोर दिया गया. बताया गया कि वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष या डिजिटल रूप से अंतिम उपभोगकर्ता है वह उपभोक्ता है. आज के दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी. उपभोक्ता के अधिकार और शोषण के खिलाफ सुरक्षा मिली थी. कहा कि प्रशासन द्वारा ग्राम और विद्यालय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. जिला उपभोक्ता अदालत में अभी 700 मामले की सुनवाई चल रही है. कुछ वर्ष पहले बद्रीनारायण सिंह जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बने, तब से बड़ी संख्या में वादों की फाइलिंग और निष्पादन हुआ. उपभोक्ता अदालत में बड़ी संख्या में बिजली, वेलफेयर फाइनेंस, बीमा, ऑनलाइन सेवा त्रुटि के मामले चल रहे हैं. उपभोक्ता को वस्तु और सेवा क्रय-विक्रय के दौरान कैशमेमो जरूरी है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार में भी उपभोक्ता मामले का मध्यस्थता से निबटारा किया गया है. सदस्य बद्री नारायण सिंह ने उपभोक्ता को जागरूक करने में मीडिया प्रयास की सराहना की. पिछले कई वर्षों से निष्पादित मामलों का मीडिया में प्रकाशन में सहयोग के लिए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही की प्रशंसा की. इस मौके पर वरीय अधिवक्ता उदय कुमार सिन्हा, क्षीतिज रंजन, राधारमण, स्नेह लता, निवेदिता कुमारी, कमलेश कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सीतेश मिश्रा, अरुण तिवारी, रंजन दुबे, अभिनंदन कुमार, राजीव रंजन सिंह, अंजनी कुमार सिंह, देवकांत, मनोज मिश्रा, रौशन कुमार सहित अन्य अधिवक्ता व फोरम के रवि रंजन,राजू,लुटन, रघुवीर उपस्थित थे.

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