Bihar Bulldozer Action: औरंगाबाद के पुराने शहर इलाके में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की तैयारी की जा रही. पहले चरण में 17 लोगों को नोटिस भेजा गया है. नियम के अनुसार, तीन बार नोटिस देने के बाद भी अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर परिषद खुद कार्रवाई करेगी.
नोटिस में क्या कहा गया
शहर के वार्ड संख्या आठ के 14 और वार्ड संख्या नौ के तीन लोगों को यह नोटिस दिया गया है. ये सभी जोड़ा मंदिर के पास रहते हैं. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि जांच में पाया गया है कि इन लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है. कहीं ओट बना दिया गया है, तो कहीं नाली. दीवार या सीढ़ी बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है. यह अतिक्रमण टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह का है.
नगर परिषद ने कहा है कि इस जगह पर नाली का निर्माण किया जाना है. इसलिए नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर खुद अतिक्रमण हटाने को कहा गया है. यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा नगर परिषद खुद अतिक्रमण हटवाएगी और इस पर होने वाला खर्च भी संबंधित मालिकों से ही वसूला जाएगा.
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नोटिस के बाद लोग खुद हटा रहे अतिक्रमण
नोटिस मिलने के बाद कुछ मलिकों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है. जो लोग अब तक नहीं हटे हैं, उन्हें दोबारा नोटिस भेजने की तैयारी नगर परिषद कर रही है. पहला नोटिस आठ दिसंबर 2025 को दिया गया था. इस मामले में नगर परिषद के इओ ऋषिकेश अवस्थी ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से शहर में विकास के काम रुक जाते हैं. जिन लोगों को नोटिस दिया गया है, उनसे अतिक्रमण हटवाया जाएगा, ताकि काम समय पर पूरा हो सके.
इओ ऋषिकेश अवस्थी ने बताया कि वार्ड संख्या आठ और नौ में जोड़ा मंदिर रोड पर चर्च के पास से लेकर संगत गली के कोने तक पीसीसी सड़क और नाले का निर्माण किया जा रहा है. इसी निर्माण में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र में नाली और नालों की सफाई, उड़ाही, नए नाले-नाली और सड़क निर्माण जैसे काम अतिक्रमण के कारण प्रभावित होते हैं. अगर समय रहते अतिक्रमण हटा दिया जाए, तो न सिर्फ विकास कार्य तेजी से पूरे होंगे, बल्कि जलजमाव और गंदगी की समस्या से भी शहर को राहत मिलेगी.
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