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Aurangabad News : भरथौली स्टेट की जमीन को अवैध जमाबंदी करने वाला राजस्व कर्मचारी निलंबित

Updated at : 23 Aug 2025 10:12 PM (IST)
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Aurangabad News : भरथौली स्टेट की जमीन को अवैध जमाबंदी करने वाला राजस्व कर्मचारी निलंबित

Aurangabad News:प्रपत्र क गठित करने का आदेश, डाटा ऑपरेटर के खिलाफ भी जल्द होगी कार्रवाई

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औरंगाबाद कार्यालय. भरथौली स्टेट की जमीन को बिना जांच पड़ताल किये फर्जी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी किये जाने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गयी है. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के आदेश पर जमाबंदी करने वाले राजस्व कर्मचारी दीपक कुमार को निलंबित कर दिया गया है. जानकारी मिली कि जिस कंपनी से डाटा ऑपरेटर गौरव कुमार को नियुक्त किया गया था उस कंपनी को भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि जल्द ही डाटा ऑपरेटर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. ज्ञात हो कि स्व मथुरा प्रसाद के पुत्र दीपक कुमार एवं गोविंद नारायण सिंह के पुत्र सिद्धार्थ सिंह ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर अवैध जमाबंदी की शिकायत की थी. इस आलोक में डीएम ने दो सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था. मामले से संबंधित प्राथमिकी नगर थाना में वर्तमान सीओ अनुज कुमार के बयान पर दर्ज करायी गयी थी, जिसमें तत्कालीन सीओ अरुण कुमार सिंह,राजस्व कर्मचारी दीपक कुमार और डाटा ऑपरेटर गौरव कुमार को आरोपित बनाया गया था.

जांच में गलत मंशा व साजिश उजागर

डीएम द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच टीम ने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि उक्त परिमार्जन प्लस आवेदन 25345382284434 एवं 253428632861194 के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त भूमि की जमाबंदी अन्य रैयत के नाम से कायम था, जिसमें प्रथमदृष्टया राजस्व कर्मचारी को देखना एवं जांच करना अनिवार्य था. उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया. उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारी दीपक कुमार द्वारा गलत मंशा से अल्प अवधि में परिमार्जन प्लस आवेदन का निष्पादन किया गया तथा वृहत पैमाने पर सोची समझी साजिश के तहत जमीन का परिमार्जन प्लस आवेदन का निष्पादन कर दिया गया, जो सत्य प्रतीत होता है. जांच के क्रम में पाए गए तथ्यों के आलोक में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा राजस्व कर्मचारी दीपक कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गई. जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर डीएम द्वारा बिहार सरकारी सेवक नियमावली के नियम के तहत राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. हालांकि निलंबन अवधि में राजस्व कर्मचारी का मुख्यालय अंचल कार्यालय नवीनगर निर्धारित किया गया है. डीएम ने औरंगाबाद सीओ को आदेश दिया है कि राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध प्रपत्र क गठित करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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