ePaper

एसिड हमले के दोषी को 10 साल की सजा

Updated at : 09 Sep 2024 9:38 PM (IST)
विज्ञापन
एसिड हमले के दोषी को 10 साल की सजा

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने सुनाया फैसला

विज्ञापन

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने सुनाया फैसला

औरंगाबाद शहर.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने कुटुंबा थाना कांड संख्या -37/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए बलिया गांव निवासी एकमात्र अभियुक्त रवि किशन को 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि की धारा -326ए में 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया गया है. वहीं भादंवि की धारा-354 में तीन साल की सजा सुनाई गयी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. केस अज्ञात पर किया गया था. अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त का नाम आया था. एक अन्य अभियुक्त का वाद बाल न्यायालय औरंगाबाद में चल रहा था. अभियुक्त रवि किशन को पांच सितंबर को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 10 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि गांव से प्रतिदिन उसकी बच्ची एक निजी स्कूल साइकिल से जाती थी. रास्ते में एनएच 139 पर हरदत्ता गांव के महाबीर मंदिर के पास काले रंग की बाइक पर सवार अज्ञात की ओर से एसिड से हमला कर दिया गया, जिससे बच्ची सड़क पर गिर कर तड़पने लगी, तो राहगीरों ने रेफरल अस्पताल पहुंचाया था. फिर उचित इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया गया था. अधिवक्ता ने बताया कि शुरुआती इलाज के लिए सरकारी राशि पीड़िता को प्रदान की गयी थी. मेडिकल बोर्ड गठन किया गया था. पीड़ित पक्ष को आज भी उचित मुआवजा का इंतजार है. क्योंकि, पीड़िता का इलाज अभी भी चल रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन