हत्यारोपित को उम्रकैद " 10 हजार जुर्माना भी

Published at :29 Apr 2017 1:44 AM (IST)
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हत्यारोपित को उम्रकैद  " 10 हजार जुर्माना भी

तीन साल में कोर्ट ने सुनाया फैसला पुरानी रंजिश में गोली मार कर हुई थी हत्या औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने शुक्रवार को हत्या मामले की सुनवाई करते हुए गुलाबी रविदास, निवासी बारा, थाना मदनपुर को धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट में […]

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तीन साल में कोर्ट ने सुनाया फैसला

पुरानी रंजिश में गोली मार कर हुई थी हत्या
औरंगाबाद नगर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने शुक्रवार को हत्या मामले की सुनवाई करते हुए गुलाबी रविदास, निवासी बारा, थाना मदनपुर को धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही, 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. यह फैसला घटना के तीन वर्ष के अंदर कोर्ट द्वारा सुनायी गयी. पूरा मामला यह है कि 21 जुलाई 2014 की रात बारा गांव के ही सुरेंद्र रविदास की हत्या गोली मार कर पुरानी रंजिश को लेकर कर दी गयी थी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी जयराम रविदास के बयान पर मदनपुर थाना में दर्ज की गयी थी.
इसमें गुलाबी रविदास को आरोपित बनाया गया था. पुलिस ने घटना के बाद ही हत्या के आरोपित गुलाबी रविदास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो अब भी जेल में ही है. इसी बीच न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया. इस कांड में अभियोजन पक्ष से एपीपी बिगु प्रसाद व बचाव पक्ष से अधिवक्ता नकुल मेहता ने बहस की. सजा से संबंधित जानकारी मीडिया प्रभारी सतीश स्नेही ने दी है. ज्ञात हो कि 18 अप्रैल को न्यायाधीश ने इस आरोपित को दोषी करार दे दिया था.
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