हत्या के मामले में चार आरोपितों को उम्रकैद

Published at :23 Dec 2016 7:28 AM (IST)
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हत्या के मामले में चार आरोपितों को उम्रकैद

औरंगाबाद नगर : गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने 26 वर्ष बाद हत्या मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इनमें देव थाने के भंडारी गांव के रहनेवाले रुपम महतो, रामता महतो, सुरेश महतो व विजय यादव शामिल हैं. पूरा […]

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औरंगाबाद नगर : गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने 26 वर्ष बाद हत्या मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इनमें देव थाने के भंडारी गांव के रहनेवाले रुपम महतो, रामता महतो, सुरेश महतो व विजय यादव शामिल हैं.
पूरा मामला यह है कि 14 अगस्त 1990 को भंडारी गांव निवासी दीनानाथ यादव की हत्या गोली मार कर कर दी गयी थी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी प्रवीण कुमार के बयान पर देव थाने में दर्ज की गयी थी. जज ने 26 वर्ष बाद इस कांड में शामिल चार आरोपितों को धारा 302 में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस कांड में बचाव पक्ष से एपीपी रामाशीष शर्मा व बचाव पक्ष से वकील बिगु प्रसाद ने बहस की. बताते चलें कि दीनानाथ यादव की हत्या जमीनी विवाद के कारण उक्त ग्रामीणों ने कर दी थी. साथ ही, लाश को गायब करने का भी प्रयास किया था.
एक आरोपित को उम्रकैद " 25 हजार का जुर्माना भी
औरंगाबाद नगर. गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार झा की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित भागवत सिंह निवासी जयश्री बीघा, थाना फेसर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ में 25 हजार जुर्माना लगाया है.
यह फैसला तीन वर्ष बाद आया है. पूरा मामला यह है कि 2013 में फेसर थाना क्षेत्र के जय श्रीबीघा गांव निवासी रामबाबू कुमार की हत्या लोगों ने कर दी थी. प्राथमिकी मृतक की पत्नी पिंकी देवी के बयान पर फेसर थाना में दर्ज की गयी थी. जिसमें गांव के ही भागवत सिंह को आरोपित बनाया गया था. न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार जुर्माना लगाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता कमलेश कुमार व अभियोजन पक्ष पर पीपी अवध किशोर प्रसाद ने बहस की.
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