डीडीसी ने हरी झंडी दिखा कर किया रवाना

औरंगाबाद (नगर) : नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमलोगों को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को कला जत्थे की टीम को रवाना किया गया. इसके पूर्व समाहरणालय परिसर से डीडीसी संजीव कुमार सिंह ने कला जत्थे की टीम को हरी झंडी दिखायी. डीडीसी ने कहा कि बिहार सरकार […]
औरंगाबाद (नगर) : नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमलोगों को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को कला जत्थे की टीम को रवाना किया गया. इसके पूर्व समाहरणालय परिसर से डीडीसी संजीव कुमार सिंह ने कला जत्थे की टीम को हरी झंडी दिखायी. डीडीसी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा पांच जून से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया गया है
. इसके तहत आम लोगों की शिकायतें सुनी जायेंगी, जिसका निबटारा 60 दिनों के अंदर में करना है. इस दौरान शिकायत करनेवाले व्यक्ति व संबंधित विभाग के पदाधिकारी को बुला कर समस्या का निदान किया जायेगा. यदि, समस्या का निदान नहीं किया जायेगा, तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है. इस जिले में तीन शिकायत केंद्र खोले गये हैं, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
इसके लिए अलग-अलग नोडल पदाधिकारी भी हैं. डीडीसी ने कहा कि आम लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी देने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाना है. औरंगाबाद जिले में दो कला जत्थे की टीम को लोगों को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया है, जो जिले की सभी पंचायतों में जायेंगे और नाटक के माध्यम से लोगों को अधिकार के बारे में जानकारी देंगे.
यह अभियान 24 अगस्त तक चलेगा. इस मौके पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के नोडल पदाधिकारी गजेंद्र मिश्रा, डीपीआरओ मुकेश कुमार मुकुल, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद अग्रवाल, डीपीओ राजेश कुमार, डाॅ निरंजय कुमार, विश्वनाथ आनंद व राम कुमार सिंह सहित अन्य मौजूद थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




