हत्या के आरोपित को उम्रकैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी

Published at :23 Jun 2016 7:58 AM (IST)
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हत्या के आरोपित को उम्रकैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी

औरंगाबाद (नगर) : बुधवार को व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित भिखारी नोनिया को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने के रुपये नहीं देने में पर एक […]

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औरंगाबाद (नगर) : बुधवार को व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित भिखारी नोनिया को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने के रुपये नहीं देने में पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है.
यह फैसला कुटुंबा थाना क्षेत्र के कांड संख्या 33/2010 के आलोक में आया है. मामला यह है कि 24 अप्रैल, 2010 को कुटुंबा थाना क्षेत्र के मटपा गांव में रंधीर सिंह की भिखारी नोनिया ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी मृतक के पिता राजेश्वर सिंह के बयान पर कुटुंबा थाने में दर्ज की गयी थी. पुलिस ने भिखारी नोनिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. वहीं, आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोनों सजा एक साथ चलेंगी. यह जानकारी विधि संघ के मीडिया प्रभारी सतीश कुमार सनेही ने दी है.
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