अल्ट्रासांउड व निजी क्लिनिकों के लाइसेंस गलत

Published at :29 Oct 2015 6:52 PM (IST)
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अल्ट्रासांउड व निजी क्लिनिकों के लाइसेंस गलत

अल्ट्रासांउड व निजी क्लिनिकों के लाइसेंस गलत सीएस कार्यालय से निर्गत लाइसेंस पर हाइकोर्ट में दायर की जनहित याचिका औरंगाबाद (नगर)औरंगाबाद सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा निर्गत अल्ट्रासांउड व निजी क्लिनिकों के लाइसेंस मामले को लेकर एक समाजसेवी ने हाइकोर्ट पटना में जनहित याचिका दायर किया है. हाइकोर्ट में दायर किये गये जनहित याचिका में सुरेंद्र […]

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अल्ट्रासांउड व निजी क्लिनिकों के लाइसेंस गलत सीएस कार्यालय से निर्गत लाइसेंस पर हाइकोर्ट में दायर की जनहित याचिका औरंगाबाद (नगर)औरंगाबाद सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा निर्गत अल्ट्रासांउड व निजी क्लिनिकों के लाइसेंस मामले को लेकर एक समाजसेवी ने हाइकोर्ट पटना में जनहित याचिका दायर किया है. हाइकोर्ट में दायर किये गये जनहित याचिका में सुरेंद्र प्रसाद मेहता ने अपने सीनियर अधिवक्ता अंजनी कुमार के माध्यम से कहा है कि सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा जो लाइसेंस निर्गत किया गया है, वह बिल्कुल ही गलत है. चिकित्सक कहीं पर ड्यूटी करते हैं और उनके नाम से कहीं पर अल्ट्रासाउंड व निजी क्लिनिक चलाया जा रहा है. अल्ट्रासाउंड चलानेवालों द्वारा लिंग निर्धारण भी किया जा रहा है. इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाये. इससे स्पष्ट हो सके कि कौन गलत तरीके से अल्ट्रासाडंड चला रहा है और कौन निजी क्लिनिक. गौरतलब है कि जिले में निजी क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड का जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय तक भरमार है. अच्छी खासी आमदनी के चक्कर में दूसरे चिकित्सकों के सर्टिफिकेट पर निजी क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा दिया गया है. सही मायने में जांच हो जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि अधिकांश निजी क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड गलत तरीके से चल रहा है. इस संबंध में सिविल सर्जन डाॅ आरपी सिंह ने बताया कि कोर्ट सर्वपरी है. आदेश के अनुसार कार्रवाई की जायेगी. फिर भी अपने स्तर से हम जांच करायेंगे.

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