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नाबालिग लड़की को अपहरण करने वाले दोषी को 20 साल की कारावास

Updated at : 06 Jun 2024 10:33 PM (IST)
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नाबालिग लड़की को अपहरण करने वाले दोषी को 20 साल की कारावास

जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी.

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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर शादी करने पर कठोरतम सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि हसपुरा थाना कांड संख्या 247/22 में पॉक्सो एक्ट की धारा 06 और बाल विवाह निषेध अधिनियम में दोषी ठहराये गये काराधीन अभियुक्त यूपी के कोईलवर शाहजहांपुर अंतर्गत अभाइन निवासी ऋषि पाल जाटव को 20 साल की सजा व 10 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी. जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 23 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि वे मजदूर हैं. वे अपनी पत्नी के साथ काम के लिए बाहर गये थे, तो एक अंजान व्यक्ति ने बहला फुसलाकर कर उनकी नाबालिग बेटी को अपहरण कर लिया था. शाम को घर लौटा तो देखा कि उनकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं है. रिश्तेदारों को सूचना दी तो पता चला कि ऋषि पाल जाटव ने गलत नियत से नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया है. सर्वप्रथम थाना ने केस नहीं लिया तो आरक्षी अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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