औरंगाबाद नगर : भ्रमण पर आये पॉलैंड के विदेशी पर्यटक कोजा मिलोरज के साथ जम्होर थाना क्षेत्र के टिमल बिगहा के समीप कुछ अपराधियों ने लूटपाट करने की नियत से उसके साथ मारपीट की थी. इस घटना में विदेशी पर्यटक जख्मी हो गया था.
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पॉलैंड से आये पर्यटक के साथ मारपीट करने के मामले में चार लोग दोषी करार
औरंगाबाद नगर : भ्रमण पर आये पॉलैंड के विदेशी पर्यटक कोजा मिलोरज के साथ जम्होर थाना क्षेत्र के टिमल बिगहा के समीप कुछ अपराधियों ने लूटपाट करने की नियत से उसके साथ मारपीट की थी. इस घटना में विदेशी पर्यटक जख्मी हो गया था. जिसका इलाज जम्होर पुलिस द्वारा कराया गया था. वहीं, जम्होर थाने […]
जिसका इलाज जम्होर पुलिस द्वारा कराया गया था. वहीं, जम्होर थाने में विदेशी पर्यटक के साथ हुए लूटपाट, जानलेवा हमले से संबंधित प्राथमिकी थाना कांड संख्या 60/19 के रूप में इसी वर्ष 18 मई को दर्ज की गयी थी. एसपी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश जम्होर थाना पुलिस को दिया था.
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रघुनाथपुर निवासी विनोद मेहता, तिलेश्वर मेहता, टिमल बिगहा निवासी फूलेंद्र महतो, गुड्डू कुमार, सत्येंद्र साव व मुकेश साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. घटना के पांच दिन के अंदर कोर्ट में उक्त सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया था. इसके बाद कोर्ट में विदेशी पर्यटक का बयान दर्ज कराया गया था.
जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध कोर्ट से किया था. छह माह तक चली सुनवाई के दौरान टिमल बिगहा निवासी गुड्डू मेहता, फूलेंद्र मेहता, तिलेश्वर मेहता व विनोद मेहता को जिला जज शिवगोपाल मिश्रा ने धारा 395 व 307 के तहत दोषी पाया है.
सजा की विंदु पर 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. इस कांड में पैनल अधिवक्ता नागेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, अभय प्रसाद ने बहस की. दोषी पाये जाने से संबंधित जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है.
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