पुलिस की उदासीनता से न्यायालय भी परेशान

Updated at : 16 May 2018 5:07 AM (IST)
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पुलिस की उदासीनता से न्यायालय भी परेशान

औरंगाबाद सदर : पुलिस की उदासीनता से न्यायालय भी परेशान है. यही कारण है कि समय पर पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है. कुछ ऐसे ही मामले में व्यवहार न्यायालय ने दो थानाध्यक्षों से जवाब तलब किया है. व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय डॉ दिनेश कुमार प्रधान के न्यायालय ने […]

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औरंगाबाद सदर : पुलिस की उदासीनता से न्यायालय भी परेशान है. यही कारण है कि समय पर पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है. कुछ ऐसे ही मामले में व्यवहार न्यायालय ने दो थानाध्यक्षों से जवाब तलब किया है. व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय डॉ दिनेश कुमार प्रधान के न्यायालय ने आदेश की अवहेलना किये जाने के मामले को लेकर रफीगंज थानाध्यक्ष को तलब करते हुए शोकॉज किया है.

इससे संबंधित जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद 1036/15 मारपीट व 15 हजार रुपये का सामान व सोने की चोरी मामले में औरवा टोला चकलदह रफीगंज की गायत्री देवी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मामला दर्ज कराया था, जिसमें शिव कुमार दास को आरोपित बनाया था. उक्त आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय से समन वारंट, गैर जमानती वारंट निर्गत किया था. इस मामले में थानाध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

इसके बाद न्यायालय ने कई बार रिमांइडर व इश्तेहार चिपकाने का आदेश निर्गत किया, पर रफीगंज थाना द्वारा अब तक आरोपित को न तो न्यायालय में पेश किया गया और न ही इससे संबंधित जानकारी न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी. इसे लेकर न्यायालय ने आगामी 31 मई को रफीगंज थानाध्यक्ष से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है. न्यायाधीश ने कहा है कि तय समयसीमा तक जवाब न देने पर न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी. न्यायालय द्वारा मामले की जानकारी एसपी डॉ सत्यप्रकाश को भी दे दी गयी है.

नगर थानाध्यक्ष को भी किया तलब : व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय डॉ दिनेश कुमार प्रधान की न्यायालय ने नगर थानाध्यक्ष राजेश कुमार वर्णवाल को न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने को लेकर जवाब तलब किया है. नगर थाना कांड संख्या 301/10 में यह कार्रवाई की है. न्यायाधीश ने कहा है कि रतनुआ पेट्रोल पंप के सामने हुए ट्रक व मारुति के बीच टक्कर में थाने में पदस्थापित तत्कालीन दारोगा कुंदन कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी,
जिसमें हरदीप सिंह, नितेश कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट और इश्तेहार का आदेश न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया था, पर मामले में नगर थाना द्वारा अब तक न तो गिरफ्तारी हुई और न ही उसकी जानकारी न्यायालय को उपलब्ध करायी गयी. इसे लेकर न्यायालय ने आगामी 31 मई तक नगर थाना से भी जवाब मांगा है.
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