तीन गांजा तस्कर को 14 वर्ष की कैद, जुर्माना भी
Updated at : 30 Jan 2018 4:56 AM (IST)
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जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा औरंगाबाद नगर: व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने गांजा तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए तीन गांजा तस्करों को 14 साल की सजा सुनाई है . वहीं, तीन अलग-अलग धाराओं में तीन […]
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जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा
औरंगाबाद नगर: व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने गांजा तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए तीन गांजा तस्करों को 14 साल की सजा सुनाई है . वहीं, तीन अलग-अलग धाराओं में तीन लाख 75 हजार जुर्माना भी लगाया है.जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का प्रावधान इस फैसले में किया है. यह सजा नवीनगर थाना कांड संख्या 138/15 के धारा एनडीपीएस, 20बी,27 ए के तहत गोविंद पटेल, नरकेज पटेल और छोटू यादव तीनों निवासी कंकेर थाना बड़ेम को सुनाया है.पूरा मामला यह है कि 21 सितंबर 2015 को अहले सुबह नवीनगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तेतरिया मोड़ के समीप से 150 किलो गांजा के साथ तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया था.
वाहन को जब्त करते हुए पुलिस ने तीनों गांजा तस्कर को जेल भेज दिया था. पुलिस ने मामले की स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कम दिनों के अंदर सजा सुनाने के लिए न्यायालय से अपील की थी. करीब डेढ़ वर्षों तक न्यायालय में चली सुनवाई व बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुखलाल सिंह और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता परवेज अख्तर की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों गांजा तस्कर को सजा सुनायी. यह जानकारी विधि संघ के मीडिया प्रभारी सतीश कुमार स्नेही ने दी है.
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