आरा. विद्या भवन सभागार में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण से संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर ने सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का स्वागत किया और जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी. मास्टर प्रशिक्षक अभय कुमार पुरी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर ने जन्म-मृत्यु निबंधन अधिनियम 1969 की धाराओं पर प्रकाश डालते हुए निबंधन की बारीकियों एवं अधिनियम में समय-समय पर किये गये संशोधनों पर चर्चा की. प्रशिक्षण में विलंब शुल्क, गुमशुदा व्यक्तियों के मृत्यु निबंधन, और स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी गयी. नगर आयुक्त एवं अपर समाहर्त्ता (विशेष कार्यक्रम) ने जन्म-मृत्यु निबंधन के तकनीकी पहलुओं पर मार्ग-निर्देश प्रदान किए. प्रशिक्षण में नगर आयुक्त, आरा नगर निगम, अपर समाहर्त्ता (विशेष कार्यक्रम), असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), सभी कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक-सह-रजिस्ट्रार उपस्थित थे. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने निबंधकों को अभिभावकों द्वारा बच्चों का दुबारा-दोहरे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी कदम उठाने की जानकारी दी. प्रशिक्षण के माध्यम से जिले में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया.
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