हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनायी
आरा.
हत्या के एक मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश -13 आदित्य सुमन ने बुधवार को दोषी राहुल कुमार उर्फ राहुल यादव को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था.उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर, 2019 को शाहपुर थाना अंतर्गत शाहपुर निवासी जख्मी सज्जन यादव को देखने के लिए उसका भाई सुनील कुमार यादव शाहपुर रेफरल अस्पताल जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में उसे गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर मृतक की पत्नी ने संबंधित थाने में प्राथमिक की दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था की शाहपुर निवासी विनोद यादव एवं चरपोखरी निवासी राहुल कुमार उर्फ राहुल कुमार यादव ने मिलकर उसके पति सुनील कुमार यादव को गोली मारकर हत्या कर दी है. ट्रायल के दौरान उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट द्वारा विनोद यादव के खिलाफ कुर्की जब्ती का जारी किया गया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए राहुल यादव उर्फ राहुल कुमार को उक्त सजा सुनाई.
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