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हत्या के एक मामले में दोषी को उम्रकैद

अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी

आरा.

हत्या के एक मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने बुधवार को दोषी मनु शर्मा को सश्रम आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला मुख्य अभियोजन पदाधिकारी माणिक कुमार सिंह ने बहस किया.

उन्होंने बताया कि 26 जून 2023 को धनगाई थानान्तर्गत खैरहा गांव निवासी संदीप मिश्रा की हत्या कर दिया गया था. घटना को लेकर उसी गांव निवासी मोनू शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. कोर्ट ने हत्या करने का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई.

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