आर्म्स एक्ट के मामले दोषी को ढाई वर्ष की कारावास
Updated at : 17 Dec 2025 7:43 PM (IST)
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अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहों की गवाही हुई थी
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आरा
. आर्म्स एक्ट के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडा ने बुधवार को दोषी मोनू दुबे को ढाई वर्ष की कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 23 अगस्त, 2023 को आरा नवादा थानान्तर्गत पकड़ी के गरजू के बगीचा में एक घटना हुई थी. इस घटना में दोषी मोनू दुबे, जो आरा मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के तहत सलेमपुर का रहनेवाला है, उसने गोली चलायी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहों की गवाही हुई थी. कोर्ट ने आरोपित मोनू दुबे को अवैध देसी पिस्तौल और दो कारतूस रखने का दोषी पाते हुए ढाई वर्षों की कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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