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दुष्कर्मी को 10 वषों की कठोर कारावास

Updated at : 09 Mar 2026 6:34 PM (IST)
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दुष्कर्मी को 10 वषों की कठोर कारावास

पीड़िता की मां ने वर्ष 2024 में दर्ज करायी थी प्राथमिकी

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आरा.

17 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को नगर थाना क्षेत्र के आरोपित उरफान को 10 वर्षों की कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी.

उन्होंने बताया कि नगर थाने में पीड़िता की मां ने आठ अप्रैल 2024 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि दो माह पूर्व से 17 वर्षीया किशोरी को शादी का झांसा और धमका कर दोषी उसके साथ दुष्कर्म करता था. इसकी जानकारी होने पर पीड़िता की मां ने उक्त दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए उरफान को उक्त सजा सुनायी.

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DEVENDRA DUBEY

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By DEVENDRA DUBEY

DEVENDRA DUBEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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