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उत्तरप्रदेश का कोडीन युक्त कफ सिरफ के धंधेबाज को पांच वर्ष की सजा

Updated at : 17 Dec 2025 5:42 PM (IST)
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उत्तरप्रदेश का कोडीन युक्त कफ सिरफ के धंधेबाज को पांच वर्ष की सजा

एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

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आरा.

1000 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरफ बरामदगी एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश घनश्याम सिंह ने बुधवार को उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिला क्षेत्र का कोतवाली थानांतर्गत रजेदपुर देहाती गांव निवासी ज्योति राज को पांच वर्षों की कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 16 नवंबर, 2024 को सहायक उत्पाद आयुक्त रजनीश के निर्देश पर आरा उत्पाद सदर थाना के तत्कालीन मद्यनिषेध के सहायक सब इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार यादव ने गुप्त सूचना पर सशस्त्र बल के साथ बक्सर-पटना फोरलेन रोड गजराजगंज मोड़ के समीप एक ट्रक को पकड़ा था. जिस पर लदे सड़ा गला मुर्गी का दाना के बोरा के बीच करीब 1000 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरफ जब्त की गयी थी. साथ ही ड्राइवर ज्योति राज को गिरफ्तार किया गया था. बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक श्री हीरा ने बताया कि अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश घनश्याम सिंह ने मद्यनिषेध एवं उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपित ज्योति राज को पांच वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEVENDRA DUBEY

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