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छेड़खानी के मामले में दोषी को पांच वर्षों की कठोर कारावास

13 वर्षीया किशोरी के साथ पिता ने की थी छेड़खानी का प्रयास

आरा.

13 वर्षीया किशोरी के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को दोषी पिता को पांच वर्षों की कठोर कारावास व कुल 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने तरारी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि एक सितंबर, 2021 को 13 वर्षीया किशोरी रात में अपने कमरे में थी. पीड़िता के पिता उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था.

जब रोने लगी, तो पीड़िता के पिता भागकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 पॉस्को व भादवि की धारा 354 (बी) के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई.

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