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जाली नोट बरामदगी मामले में युवक को छह वर्ष की सजा

Updated at : 05 Jul 2024 6:25 PM (IST)
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जाली नोट बरामदगी मामले में युवक को छह वर्ष की सजा

50 हजार का जुर्माना भी लगाया

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अररिया. स्थानीय न्यायमंडल के एडीजे- 02 न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार राय की अदालत ने शुक्रवार को जिले के पलासी थाना क्षेत्र के कांचमोह ग्राम के रहने वाले 35 वर्षीय शंभु शर्मा पिता राजेंद्र शर्मा को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा एसटी 318/17 में सुनायी गयी है. इस संबंध में सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बथनाहा एसएसबी के 56वीं वाहिनी के सहायक सेनानायक नवीन कुमार सोनमणि गोदाम की तरफ आ रहे थे. शक के आधार पर पुलिस बल के द्वारा मेहंदी पुर पैट्रोल पंप के पास आरोपित को रोका गया. बाइक से उतार कर बॉडी की तलाशी ली गयी. तलाशी लेने पर आरोपित की पेंट की जेब से एक हजार रुपये का 96 पीस यानी कुल 96 हजार जाली नोट बरामद किया गया. साथ ही बाइक की डिक्की से दो कट्टा भी बरामद हुआ. तत्क्षण बरामद आग्नेयास्त्र व जाली नोट की जब्ती सूची तैयार कर आरोपित की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी. न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपित को भादवि की धारा 489 (ग) में दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता सत्यजीत राय ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

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