प्रतिबंधित कफ सिरप बरामदगी मामले में युवक को छह साल की सजा

Published at :29 Jan 2025 7:47 PM (IST)
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प्रतिबंधित कफ सिरप बरामदगी मामले में युवक को छह साल की सजा

एक लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा

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प्रतिनिधि, अररिया बुधवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह की अदालत ने प्रतिबंधित 221.500 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर बैरगाछी थाना क्षेत्र के वार्ड 12 के आमिर आलम उर्फ राजा को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से छह माह की सश्रम कारावास की सजा भुगतानी होगी. यह सजा उत्पाद स्पेशल 1957/2022 में सुनायी है. बैरगाछी पुलिस थाना पुलिस आरोपित के घर पर छापेमारी करने गयी. छापामारी के क्रम में पुलिस बलों को प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सिरप 221.500 लीटर मिला था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था. अभियोजन गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री सिंह ने दोषी पाया.

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