Unlock 1.0 : निर्धारित शर्तों पर बहाल होगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं

Updated at : 02 Jun 2020 1:24 AM (IST)
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Unlock 1.0 : निर्धारित शर्तों पर बहाल होगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं

कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए लंबे समय से पूरे देश में जारी लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप्प था.

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अररिया : कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए लंबे समय से पूरे देश में जारी लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप्प था. अब धीरे-धीरे इसमें छूट की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसी क्रम में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है. निर्धारित शर्तों पर एक जून से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिर से चालू कर दिया गया है. जारी आदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर अन्य सभी जगहें पर ऑटो, ई-रिक्सा, टैक्सी सहित अन्य परिवहन सेवाएं बहाल हो सकेगा.

इसी तरह सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी शुरू किया जा सकेगा. लेकिन इसके लिये एक सीट एक व्यक्ति की शर्त निर्धारित कीं गयी है. इसके अलावा भी इसके लिये अलग-अलग स्तरों पर निर्धारित शर्त रखी गयी है.नहीं सवार किये जा सकेंगे निर्धारित सीट से अधिक यात्रीवाहन चालक के द्वारा वाहन का हर दिन धुलाई, सफाई व सैनिटाइज किया जाना जरूरी होगा. इसके साथ ही वाहन के ड्राइवर व सहायक को साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए मास्क व ग्लव्स के उपयोग जरूरी होगा. बसों पर चढ़ने व उतरने के क्रम में सोशल डिस्टैसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा.

साथ ही वाहन में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना जरूरी होगा. वाहन पर निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री को सवार नहीं किया जा सकेगा. वाहन पर सवार होने से पहले वाहन चालक व सहायक यात्री को सैनिटाइजर उपलब्ध करायेंगे. इसके साथ ही यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध पंपलेट का वितरण यात्रियों के बीच करना अनिवार्य होगा. वाहन पर निर्धारित सीट से अधिक यात्रियों को सवार नहीं किया जा सकेगा.

वाहन के अंदर गुटखा, खैनी का इस्तेमाल व थूकना दंडनीयबसों पर यात्रा के लिये मास्क का उपयोग व अपने मूंह को ढ़कना यात्रियों के लिये अनिवार्य होगा. सवार होने से पूर्व सैनिटाइजर की मदद से उन्हें अपने हाथों की सफाई करनी होगी. यात्रियें को वाहन की रेलिंग का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गयी है. बसों के अंदर गुटखा, तंबाकू व पान का उपयोग पूरी तरह वर्जित होगा. ऐसे करने पर यात्री दंड के भागी होंगे. इसी तरह बस स्टैंडों पर थूकना सख्त मना होगा. इसके लिये भी दंड का प्रावधान किया गया है.

इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ बिना किसी चिकित्सकीय वजह के यात्रा से परहेज करने की सलाह दी गयी है.बस स्टैंडों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल रहेंगे तैनातकोरोना संक्रमण के खतरों से निपटने के लिये प्रशासनिक तौर पर भी जरूरी निर्देश दिये गये हैं. जिला प्रशासन के स्तर से क्षेत्र के सभी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जवानों की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य होगा.

जो यह सुनिश्चित करेंगे कि यात्री वाहनों पर सोशल डिस्टेसिंग, साफ-सफाई सहित अन्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ निर्धारित सीट के हिसाब से यात्री को सवार करने से लेकर यात्रियों से निर्धारित किराया की वसूली सुनिश्चित करायेंगे. इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.

प्रशासन वाहन मालिकों को जागरूकता संबंधी पंपलेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायेगा. साथ ही किसी एक जगह पर लोगों की भीड़ एकत्र न हो, यत्र-तत्र थूके न जायें व बस स्टॉप की नियमित साफ-सफाई प्रशासन की जिम्मेदारी होगी.

Posted by Pritish Sahay

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