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एनडीपीएस एक्ट में दो युवकों को 14-14 वर्षों की सजा

Updated at : 03 Dec 2025 8:31 PM (IST)
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एनडीपीएस एक्ट में दो युवकों को 14-14 वर्षों की सजा

एडीजे 01 मनोज कुमार तिवारी ने सुनायी सजा

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अररिया. न्याय मंडल के जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिबंधित इंजेक्शन व अन्य सामान बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के टिकुलिया बस्ती वार्ड नंबर 09 का रहने वाला 35 वर्षीय रॉकी कुमार पिता प्रभु सोनार है. जबकि दूसरा भी जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के छोटी मस्जिद वार्ड संख्या 14 का रहने वाला 35 वर्षीय मो आलमगीर पिता मो अयूब को 02 विभिन्न धाराओं में 14- 14 साल की सजा सुनायी गयी है. दोनों आरोपितों को कारावास की सजा के अलावा दो विभिन्न धाराओं में दो- दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. यह सजा स्पेशल एनडीपीएस केस नंबर 36/2022 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों को 23 अक्तूबर 2020 को जोगबनी थाना में पदस्थापित तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक चिरंजीवी पाण्डेय ने नशे की दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया था. 18 जनवरी 2023 को आरोप पत्र समर्पित होने के बाद न्यायाधीश ने 05 जुलाई 2023 को आरोप गठन किया. हालांकि आरोप गठन के बिंदु पर दोनों आरोपितों ने अपने आप को निर्दोष बताया था. 22 जुलाई 2023 से अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किया गया, सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपितों को दोषी पाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा व अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपितों की सजा मुकर्रर की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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