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दो गांजा तस्करों को 14-14 साल की सजा

Updated at : 29 May 2025 8:47 PM (IST)
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दो गांजा तस्करों को 14-14 साल की सजा

दोनो आरोपितों को विभिन्न धाराओं में 04-04 लाख रुपये लगाया जुर्माना

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प्रतिनिधि, अररिया व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने 60 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर नेपाल के एक व भारत के एक गांजा तस्करों को एनडीपीएस की 02 विभिन्न धाराओं में 14-14 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. पहला आरोपी पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के विराटनगर थाना क्षेत्र के रंगेली पोस्ट अंतर्गत बैरी बाथन गांव का रहनेवाला 23 वर्षीय दीपक उरांव पिता मंगल उरांव है. जबकि सजा पाने वाला दूसरा आरोपी भारत-नेपाल सीमा अंतर्गत अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के तीरा गांव का रहने वाला 25 वर्षीय सुमन कुमार पासवान पिता वीरेंद्र पासवान है. सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि दोनो हीं आरोपियों को जुर्माना के रूप में एनडीपीएस की दो अलग-अलग धाराओ मे कुल 04-04 लाख जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपितों को 02-02 वर्षों का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि यह सज़ा एनडीपीएस 32/2023 कुर्साकांटा (कुआड़ी) थाना कांड संख्या 46/2023 दिनांक 13 मार्च 2023 में सुनाया गया है. बताया जाता है कि घटना 13 मार्च 2023 को 01 बजे की है. गुप्त सूचना के आधार पर अररिया सीमा सुरक्षा बल 52 वीं वाहिनी के विजय कुमार सदल बल के साथ कुआड़ी थाना क्षेत्र के खुटहरा गांव के पास खड़े थे. तभी आरोपियों को नेपाल से भारत आते हुए शक के आधार पर पूछताछ की गयी थी. जहां तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 60 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपियों को दोषी पाया. सज़ा के बिंदु पर वचाव पक्ष के अधिवक्ता अजित कुमार राय व अधिवक्ता आभाष कुमार ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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