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शराब बरामदगी मामले में तस्कर को 10 साल की सजा

Updated at : 17 Nov 2025 7:12 PM (IST)
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शराब बरामदगी मामले में तस्कर को 10 साल की सजा

पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

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अररिया. न्याय मंडल के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने स्पीडी ट्रॉयल के तहत महज 07 माह पूर्व 105 लीटर नेपाली रेशम लीची शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के सालगुड़ी वार्ड नंबर 01 के रहने वाले 50 वर्षीय मो रफीक आलम पिता स्व अलीमुद्दी को 10 साल की सजा सुनायी है. वहीं दोषी को कारावास की सजा के अलावा पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल के तहत दर्ज कांड संख्या 1489/2025 में सुनायी गयी है. उन्होंने यह भी बताया कि दोषी को उत्पाद अधिनियम के तहत यह दूसरी बार सजा सुनायी गयी है. इस मामले कि 17 अप्रैल 2025 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिकटी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक सकलदीप यादव ने सालगुड़ी के निकट वाहनों चेकिंग के दौरान बाइक संख्या बीआर 38ए 7488 पर सवार एक व्यक्ति को रोका व बाइक की तलाशी लेने पर बाइक पर बंधे कुल 03 बोरे से कुल 350 बोतल प्रति बोतल 300 एमएल कुल मात्रा 105 लीटर नेपाली रेशम लीची शराब बरामद हुई. न्यायाधीश ने 21 जून को संज्ञान लिया व 21 जून को ही आरोप गठन किया गया. आरोप गठन के बिंदु पर आरोपित ने अपने आप को निर्दोष बताया था. हालांकि सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता साह मो शाकिर आलम ने अपनी बात रखी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRAPHULL BHARTI

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