पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा

Updated at : 07 Oct 2024 8:15 PM (IST)
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पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा

दहेज को लेकर की थी हत्या

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प्रतिनिधि, अररिया सोमवार को न्यायमंडल अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की हत्या करने व शव को पत्थर से बांधकर परमान नदी में फेंक देने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के तकिया बस्ती वार्ड 18 का रहने वाला 30 वर्षीय भीम बहरदार पिता सैनी बहरदार को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपित भीम की माता मक्को देवी, पिता सैनी बहरदार व भाई अर्जुन मुखिया को रिहा कर दिया गया है. आरोपित को आजीवन कारावास की सज़ा के अलावा विभिन्न धाराओं में 01 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि मृतिका रंजना देवी की माता सह सुचिका आनंदी देवी पति माणिकचंद्र सहनी को प्रदान करने का आदेश दिया गया है. वहीं जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी. यह सजा एसटी 504/2022 जोगबनी थाना कांड संख्या 303/2019 में सुनायी गयी है. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि 12 अक्तूबर 2019 को दहेज के रूप में मोटरसाइकिल के नाम पर 01 लाख 70 हजार रुपये लेने के बाद पुनः 02 लाख रुपये की मांग करने व नहीं मिलने पर अभियुक्त भीम बहरदार ने अपनी पत्नी रंजना देवी की हत्या कर दी थी. घटना के बाद आरोपित परिवार सहित घर से फरार हो गया था. पुलिस ने 13 अक्तूबर 2019 को भीम बहरदार की गिरफ्तारी सुनिश्चित की व आरोपित की निशानदेही पर मृतका का शव बरामद किया गया था. घटना को लेकर मृतका की माता आनंदी देवी पति माणिकचंद्र साहनी जो नेपाल के मोरंग जिला अंतर्गत बकनी चौक थाना क्षेत्र के पिछड़ा विराटनगर वार्ड 11 की रहने वाली है, ने आरोपित व अन्य लोगों के विरुद्ध जोगबनी थाना कांड संख्या 303/2019 दर्ज करायी थी. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपी पति भीम बहरदार को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजीव कुमार सिन्हा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी. ———————- गाली-गलौज करने वाले सात आरोपियों को डॉट फटकार कर छोड़ा अररिया. 11 वर्ष पूर्व मारपीट कर गाली गलौज कर अपमानित करने का मामला प्रमाणित होने पर न्याय मंडल अररिया के सेकेंड क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने सभी सातों आरोपियों को भरी अदालत में कान पकड़वा कर डॉट फटकार लगाते हुए छोड़ने का आदेश जारी किया है. यह आदेश जीआर 3097/13 अररिया थाना कांड संख्या 564/13 में दिया गया है. जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजेश कुमार राम ने बताया कि अररिया जिले के बनगामा गांव स्थित वार्ड 07 के रहने वाले मो सेराज पिता स्व मो अकाल को 24 दिसंबर 2013 को उसके खेत पर घेर कर ग्रामीण क्रमशः टुनटुन मंडल उर्फ पंकज कुमार विश्वास, मनोज मंडल, मो सज्जाक, मो मुस्तकीम, बीबी खातून, मो अफाक व मो इस्माइल ने मिलकर लात मुक्का से मारपीट किया था व गाली गलौज कर अपमानित किया था. इस मामले में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है. अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजेश कुमार राम ने बताया कि कोर्ट में आईओ द्वारा आरोप पत्र 15 जनवरी 2014 को समर्पित किया गया था. इसके बाद न्यायलय के न्यायधीश ने 28 मार्च 2014 को संज्ञान लिये थे। वचाब पक्ष से अधिवक्ता देव नंदन यादव थे पहली गलती मानते हुए डॉट फटकार कर छोड़ने की गुहार लगायी थी. ——————————————— दुष्कर्म के अभियुक्त के घर चिपकाया इश्तेहार फोटो:38- अररिया. महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपित के घर इश्तेहार चिपकाया है. साथ हीं न्यायालय में हाजिर होने का चेतावनी दी गयी है. महिला थानाध्यक्ष अंचला कुमारी ने बताया कि रानीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर चौकता निवासी सिकेन पासवान पर स्थानीय महिला ने दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसके बाद से सीकेन पासवान फरार चल रहा है. महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि नामजद आरोपी यदि जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होता है तो विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उसके घर व संपत्ति की कुर्की जब्ती की जायेगी. जिसमें उसके घर ढोल-नगाड़े बजाकर इश्तेहार चस्पा कर जानकारी दी गई है. मौके पर रानीगंज थाना के अपर प्रभारी पूनम कुमारी, एएसआइ प्रतिभा सहित सदल-बल मौजूद थे.

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