नवविवाहिता की हत्या करने पर पति व ससुर को उम्रकैद
Author Prabhat khabar news desk
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दहेज की मांग को लेकर की हत्या
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अररिया. न्यायमंडल अररिया के जिला सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने शनिवार को भरी अदालत में शादी के महज एक महीने बाद ही पत्नी की हत्या कर देने के मामले में पति व ससुर को उम्रकैद की सजा सुनायी. मालूम हो कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर नवविवाहिता की हत्या कर देने का मामला प्रमाणित होने पर पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र के बनैता के रहने वाले 22 वर्षीय राजेश कुमार मंडल पिता सदानंद मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा दो विभिन्न धाराओं में कुल 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. यह आदेश एसटी 56/2020 में सुनायी गयी है. लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने बताया कि 20 जुलाई 2019 को आरोपित राजेश मंडल अपनी पत्नी चांदनी कुमारी को उसके मायके कुसियारगांव से अपनी बाइक से ला रहे थे. तो रास्ते में कुसियारगांव के समीप अन्य लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर, दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर चांदनी कुमारी की हत्या कर दी. इस मामले में कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी ठहराया. सजा के बिंदु प��� लोक अभियोजक (पीपी) लक्ष्मीनारायण यादव ने ऐसे जघन्य अपराध के लिए आरोपित को फांसी देने की अपील की. वहीं आरोपित के कम उम्र को देखते हुए बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.
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