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शराब तस्करी मामले में चालक व उप चालक को छह-छह वर्ष की सजा

Updated at : 22 May 2025 8:08 PM (IST)
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शराब तस्करी मामले में चालक व उप चालक को छह-छह वर्ष की सजा

चार माह पूर्व 1800 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी

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आरोपितों को दो-दो लाख रुपये का लगाया जुर्माना प्रतिनिधि, अररिया न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने 1800 लीटर शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर चालक व उप चालक को छह- छह वर्ष की सजा सुनाई है. आरोपी में चालक बलेंद्र कुमार पिता बैद्यनाथ राय ग्राम गोपीनाथपुर, थाना सरैया जिला मुजफ्फरपुर व उप चालक विकास कुमार पिता राजेश्वर राव ग्राम अमृतपुर थाना व जिला वैशाली बताया जा रहा है. वहीं दोनों आरोपियों को कारावास की सजा के अलावा 02-02 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 06-06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह सजा उत्पाद स्पेशल 714/2025 अररिया एक्ससाइज थाना कांड संख्या 37/25 दिनांक 28 जनवरी 2025 दर्ज किया गया. सरकार की ओर से स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने बताया कि 28 जनवरी 2025 को उत्पाद विभाग अररिया की टीम द्वारा अररिया जीरो माइल में 12 बजे दिन में तेल टैंकर के चेंबर छिपा कर 1800 बोतल विदेशी शराब बरामद की थी. बचाव पक्ष से एलएडीसी के डिप्टी चीफ अधिवक्ता दुखमोचन यादव ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRAPHULL BHARTI

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