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बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चलाएं वाहन

Updated at : 24 Jan 2025 6:49 PM (IST)
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बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं चलाएं वाहन

सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर कार्यक्रम आयोजित

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1 a- प्रतिनिधि, फारबिसगंज जिला परिवहन विभाग अररिया के कुशल नेतृत्व में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन फारबिसगंज बस स्टैंड में किया गया. कार्यक्रम में सहयोग जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज ने किया. जागरूकता अभियान में सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा विषय पर प्रशिक्षक निशांत कुमार मोटरयान निरीक्षक अररिया, रेशमी कुमारी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, कोमल कुमारी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, राजा कुमार यातायात थाना, मो असलम , दीपक कुमार पासवान ने लोगों को प्रशिक्षण दिया. कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार अध्यक्ष जागरण कल्याण भारती ने किया. सड़क सुरक्षा सप्ताह 01 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा. इस मौके पर नाबालिग को वाहन न चलाने दें. मोटर यान (संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 199 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. अभिभावक या वाहन स्वामी को 25 हजार रुपये का जुर्माना, 03 वर्ष तक की कारावास की सजा, तेज गति वाहन न चलाये, शराब पीकर वाहन न चलाये, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी न चलाएं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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