-16- प्रतिनिधि , अररिया थानों में अनावश्यक आवाजाही रोकने व पुलिस व आमजनों के बीच पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी किये हैं. थानों में अब हर आगंतुक का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा. साथ ही थानों की सीसीटीवी फुटेज भी की नियमित जांच होगी. इसको लेकर एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि जिला स्थित सभी थानों में एक आगंतुक पंजी अनिवार्य रूप से रखी जायेगी. इस पंजी में थाना में आने-जाने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता, आने का उद्देश्य व मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा. एसपी ने बताया कि जिले के वरीय पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे. थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग के दौरान वे स्वयं व एसडीपीओ, मुख्यालय डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर को थाना निरीक्षण के दौरान विजिटर रजिस्टर व सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे. इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी व्यक्ति की जानकारी छिपाई तो नहीं गयी है. यदि कोई बाहरी व्यक्ति बार-बार थाने आता है व रजिस्टर में उसका ब्यौरा नहीं मिलता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं रजिस्टर में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है. एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि उनके कार्यालय में यह व्यवस्था पूर्व से लागू है. फरियाद लेकर आने वाले फरियादी से उनके आवेदन की कॉपी लेकर उन्हें रिसीविंग दी जाती है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय आनेवाले आगंतुकों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज भी होता है. यही व्यवस्था मुख्यालय के आदेश पर अब जिले के सभी थानों में लागू की जायेगी. उन्होंने बताया कि कुछ थानों में पहले से ही आगंतुक का विवरण रजिस्टर की व्यवस्था है. लेकिन यह स्थाई तौर पर पूरी तरह से नियमित नहीं है. इसे अब मुख्यालय द्वारा सख्ती से नियमित करने का निर्देश दिया गया है. एसपी ने सभी थानों में विजिटर रजिस्टर के लिए एसआई या एएसआई लेबल के एक नोडल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आदेश भी दिया गया है. उक्त अधिकारी हर सप्ताह थानाध्यक्ष को विजिटर रजिस्टर की रिपोर्ट सौंपेंगे. वहीं वरीय पदाधिकारी द्वारा बार-बार आने वाले आगंतुकों की गतिविधियों की जांच भी की जायेगी.
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