रोड डकैती मामले में दस वर्ष की सजा

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अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव ने 18 वर्ष पूर्व चंद्रदेई खेरूगंज के बीच हुए रोड डकैती की घटना के प्रमाणित होने पर चंद्रदेई गांव के सोबराती, मोहिद, दुखा व अररिया आरएस के तैयब को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा न्यायाधीश श्री यादव […]

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अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव ने 18 वर्ष पूर्व चंद्रदेई खेरूगंज के बीच हुए रोड डकैती की घटना के प्रमाणित होने पर चंद्रदेई गांव के सोबराती, मोहिद, दुखा व अररिया आरएस के तैयब को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इसके अलावा न्यायाधीश श्री यादव ने अर्थ दंड के रूप में दस हजार रुपये की सजा भी सुनायी है. जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

न्यायाधीश श्री यादव ने यह सजा सेशन मुकदमा 486/99 में सुनाया है. जानकारी के अनुसार घटना 25 दिसंबर 1998 को आठ बजे रात्रि घटी थी. इसमें उपरोक्त आरोपियों ने रोड डकैती के क्रम में सूचक अब्दुल अलीम ग्राम खेरूगंज से 60 हजार रुपये नगद छीन लिया था. घटना को लेकर अब्दुल अलीम ने अररिया थाना कांड संख्या 540/98 धारा 395 भादवि के तहत दर्ज कराया था. सजा के विंदु पर पीपी महेश्वर प्रसाद शर्मा ने कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था. वहीं अभियुक्तों के अधिवक्ता मो मंजूर आलम ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी थी.

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