डीलर को तीन वर्ष बाद एसएफसी से मिली राशि

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लोक शिकायत अधिकार अधिनियम का जिले में असर दिखने लगा है. जिलेवासियों को इसका फायदा मिल रहा है. वर्षों से फंसी राशि मिल रही है. अररिया : राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी नयी योजना लोक शिकायत अधिकार अधिनियम का असर जिले में दिखने लगा है. कुछ दिनों में कई पुराने मामलों का निष्पादन करते […]

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लोक शिकायत अधिकार अधिनियम का जिले में असर दिखने लगा है. जिलेवासियों को इसका फायदा मिल रहा है. वर्षों से फंसी राशि मिल रही है.

अररिया : राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी नयी योजना लोक शिकायत अधिकार अधिनियम का असर जिले में दिखने लगा है. कुछ दिनों में कई पुराने मामलों का निष्पादन करते हुए जिला लोक शिकायत कार्यालय ने पीड़ितों को न्याय दिलवाया है. इसी सिलसिले का एक बड़ा मामला जोकीहाट के एक डीलर की फंसी हुई राशि के भुगतान का है. तीन साल तक जिला एसएफसी का चक्कर काटने बावजूद चकई पंचायत के डीलर मो युसुफ को लगभग 77 हजार के भुगतान करने के मामले में टालमटोल होता रहा. उन्होंने अनाज के एसआइओ निर्गत करने के लिए ड्राफ्ट जमा किया था, पर न तो उन्हें अनाज दिया गया,
न ही एसएफसी ने राशि लौटाने में दिलचस्पी ली. थक हार कर उन्होंने 16 जून 2016 को जिला लोक शिकायत कार्यालय में परिवाद दायर किया. मामले की जानकारी देते हुए अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि वाद की सुनवाई शुरू हुई. एसएफसी के जिला प्रबंधक से जवाब तलब किया गया. इसके बाद एसएफसी कार्यालय द्वारा विभाग को डिमांड भेज कर राशि मंगवायी गयी. वहीं बुधवार को डीएम ने डीलर को 76 हजार 859 रुपये का चेक दिया.
पीड़ित डीलर को चेक देते डीएम.
वहीं इसी अधिनियम का लाभ के कारण एक वाहन मालिक को 11 साल बाद बकाया राशि का भुगतान हो सका. लोक शिकायत अधिकारी ने बताया कि 2005 के चुनाव में वाहन लिया गया था, पर भुगतान का मामला कमोबेश 11 साल तक लटका रहा. परिवाद दायर करने के बाद कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में निर्वाचन कार्यालय ने पांच हजार 58 रुपये का भुगतान चार दिन पूर्व किया. बताया गया जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा नियोजन पत्र निर्गत नहीं करने के मामले को लेकर कार्यालय में दायर वाद व सुनवाई के बाद ही शिक्षक शैलेंद्र कुमार को विभाग द्वारा नियोजन पत्र दिया गया.
डीएम ने बुधवार को पत्र उन्हें सौंपा. बताया गया कि इसी तरह के एक मामले में सामाजिक सुरक्षा कोषांग में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर भरगामा, चरैया निवासी ज्योतिष कुमार झा को उनके नियोक्ता एजेंसी ने आदेश के आलोक में लंबित मानदेय का भुगतान किया.उन्होंने बताया कि अवैध खनन को लेकर दायर एक मामले में तुरकैली के नैयर आजम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश हो सका. वाद गेरकी बागेश्वरी निवासी मो काबिश अनवर ने दायर किया था. विवाद निजी जमीन के मानक के अधिक मिट्टी काटने से जुड़ा था.
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