शराब पीने की इजाजत नहीं निर्णय . नयी उत्पाद नीति की जद में अब सेना के जवान भी, कंटोनमेंट से बाहर
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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कन्टोनमेंट एक्ट के तहत अब उन पर हो सकती है कार्रवाई एसएसबी कैंटीन की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण रुका अररिया जिला में नहीं है कंटोनमेंट क्षेत्र शराब को ले अब एसएसबी जवान और आम आदमी की स्थिति एक सामान एसएसबी भी होगा ब्रेथ इनलाइजर मशीन से लैस अररिया : कंटोनमेंट एक्ट के तहत अब उत्पाद विभाग […]
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कन्टोनमेंट एक्ट के तहत अब उन पर हो सकती है कार्रवाई
एसएसबी कैंटीन की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण रुका
अररिया जिला में नहीं है कंटोनमेंट क्षेत्र
शराब को ले अब एसएसबी जवान और आम आदमी की स्थिति एक सामान
एसएसबी भी होगा ब्रेथ इनलाइजर मशीन से लैस
अररिया : कंटोनमेंट एक्ट के तहत अब उत्पाद विभाग के द्वारा जिले के किसी भी एसएसबी केंटीन में शराब उपलब्ध नहीं करायी जा सकेगी. साथ ही अर्द्ध सैनिक बल हो या किसी भी सेना के जवान, उन्हें अब कंटोनमेंट से बाहर शराब पीने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही वे अब आसानी से वे बिहार के अंदर शराब का कैरिंग भी नहीं कर सकेंगे.
इसमें फौज के रिटायर्ड जवान भी शामिल होंगे. इन्हें शराब पीकर घूमने या लाने व ले जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसा करते पाये जाने पर एक आम आदमी की तरह उनके साथ भी नयी उत्पाद नीति के तहत कार्रवाई की जायेगी.
इस बात का खुलासा उस पत्र से हुआ है जो उत्पाद आयुक्त ने राज्य के सभी उत्पाद अधीक्षक को भेजा है. पत्र में उत्पाद आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 के तहत कंटोनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सैनिक बल के केंटीन में ही शराब उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि जिले में आने वाले एसएसबी 28 व 56वीं वाहिनी के केंटीन कंटोनमेंट क्षेत्र में नहीं आते हैं. उत्पाद आयुक्त के पत्र सभी मेजर जेनरल, दानापुर छावनी, एनसीसी के कर्नल, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आइटी बीपी, एसएसबी आदि को उपलब्ध कराया जाने की सूचना मिली है.
कहते हैं उत्पाद अधीक्षक
कंटोनमेंट एक्ट 1915 के संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक लाला अजय कुमार सुमन ने बताया कि कंटोनमेंट एक्ट के तहत कंटोनमेंट क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी सैनिक छावनी में शराब उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा क्योंकि अन्य सभी स्थानों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उन्होंने बताया कि बिहार में पूर्णरूपेण शराब बंदी लागू है इसलिए नयी उत्पाद नीति के तहत जो कार्रवाई एक आम आदमी के साथ होगी वह कार्रववाई सभी पर लागू होगी.
उत्पाद अधीक्षक ने दी जानकारी
कंटोनमेंट क्षेत्र में ही शराब पीकर नशा उतारना होगा
बिहार उत्पाद अधिनयम के कंटोनमेंट एक्ट के प्रभावी होने से अब जो कार्रवाई एक आम आदमी के ऊपर उत्पाद विभाग के द्वारा किया जाता है वह कार्रवाई अब कंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर शराब पीकर घूमने पर अर्द्धसैनिक बल, फौज के जवान सहित रिटायर्ड जवानों पर भी लागू होगा. उत्पाद अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार इस नियम के तहत बिहार में हो चुकी पूर्णरूपेण शराब बंदी लागू है.
नवीनीकरण नहीं हो पायेगा
जिले में एसएसबी के दो कैंप 28वीं व 56वीं वाहिनी कार्यरत है. शराब उपलब्ध कराने को लेकर इन कैंपों को भी उत्पाद विभाग से अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती है. उत्पाद आयुक्त से मिले पत्र के बाद जिला उत्पाद विभाग के द्वारा भी एसएसबी कैंप से अनुज्ञप्ति नवीनीकरण को लेकर मिले आवेदन का अब तक नवीनीकरण नहीं किया जा सका है. जानकारी के अनुसार अब अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं हो पायेगा.
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