अररिया : 182 लीटर शराब बरामद कार संग कारोबारी धराया
Updated at : 10 Jul 2019 5:04 AM (IST)
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अररिया : अररिया-जोकीहाट मार्ग स्थित भंगिया डायवर्सन के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने शराब व बीयर की एक बड़ी खेप मंगलवार सुबह जब्त की. मौके पर कार डब्ल्यूबी 74 एम 0841 के साथ कारोबारी सह कार चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार को किसी ने […]
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अररिया : अररिया-जोकीहाट मार्ग स्थित भंगिया डायवर्सन के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने शराब व बीयर की एक बड़ी खेप मंगलवार सुबह जब्त की. मौके पर कार डब्ल्यूबी 74 एम 0841 के साथ कारोबारी सह कार चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार को किसी ने गुप्त सूचना दी थी कि बंगाल से शराब जोकीहाट-अररिया के रास्ते पूर्णिया ले जायी जा रही है.
सूचना के आलोक में उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने उत्पाद अवर निरीक्षक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. मंगलवार सुबह गठित टीम के सदस्य जोकीहाट अररिया एनएच 327 ई के भंगिया डायवर्सन के पास वाहन जांच करने लगे. इसी दौरान इक वैगनार कार आयी. जांच करने पर उसमें अंग्रेजी शराब व बीयर पायी गयी. कार जब्त कर उत्पाद विभाग के कार्यालय लायी गयी.
कार चालक सह करोबारी बिपिन मंडल पिता स्व महेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया. वह पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड अंतर्गत उत्तर टोला का रहने वाला है. कार चालक को मंगलवार को न्यायालय में उपस्थापित कराया गया. न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
78 बोतल नेपाली शराब समेत तस्कर गिरफ्तार, बाइक जब्त
सिकटी . एसएसबी की 52वीं बटालियन के कुचहा बीओपी के जवानों ने मंगलवार सुबह गश्ती के दौरान पीलर संख्या 155 कुचहा बॉर्डर के निकट 78 बोतल नेपाली शराब के साथ एक एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. तस्करी में उपयोग की जा रही बाइक भी जब्त कर ली गयी है.
इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. तस्कर का नाम उमेश पासवान पिता लक्ष्मण पासवान है. वह धपड़ी का रहने वाला है. यह जानकारी एसएसबी की कुचहा बीओपी के मुख्य आरक्षी साहब सिंह ने दी.
शराब पीने के मामले में तीन वर्ष की सजा. अररिया . व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमन कुमार की अदालत ने शराब पीने का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी रकीब आलम को तीन वर्ष की सजा सुनायी है. सजा नहीं भुगतने की सूरत में आरोपी को 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. यह जानकारी उत्पाद विभाग के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने दी.
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