डीएम व एसपी ने दिया उड़नदस्ता व सेक्टर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Mar 2019 7:45 AM
अररिया : चुनाव की तैयारियों के क्रम में बुधवार को टाउन हॉल में उड़नदस्ता टीम के सदस्यों के साथ साथ सेक्टर दंडाधिकारियों व एसएसटी व वीएसटी टीम के सदस्यों को आदर्श आचार संहिता सहित अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया. इसी क्रम में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है. लिहाजा […]
अररिया : चुनाव की तैयारियों के क्रम में बुधवार को टाउन हॉल में उड़नदस्ता टीम के सदस्यों के साथ साथ सेक्टर दंडाधिकारियों व एसएसटी व वीएसटी टीम के सदस्यों को आदर्श आचार संहिता सहित अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया. इसी क्रम में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है.
लिहाजा नगदी के लेन देन के साथ साथ शराब व हथियारों पर भी नजर रखनी होगी. कहा गया कि केवल 50 हजार से अधिक की नगदी ही जब्त नहीं करनी है. बल्कि गिफट आइटमों पर भी पैनी नजर रखनी होगी. 10 हजार के मुल्य से अधिक के गिफट आइटम भी जब्त कर जब्ती सूची दे देनी है. इसी क्रम में बताया गया कि जब्ती के बाद तुरंत केस नहीं दर्ज करना है.
बल्कि संबंधित वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट करनी है. ताकि मामले की जांच हो सके. अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. कुछ प्रश्नों के उत्तर में बताया गया कि नेपाली करेंसी की जब्ती के मामले में भी यही नियम लागू होगा. अगर पकड़ी गयी नेपाली करेंसी भरतीय करेंसी में 50 हजार से अधिक हो तो राशि जब्त कर रसीद दी जानी है.
ये भी बताया गया कि प्रचार सामग्री भी अनुमति प्राप्त वाहन में ही ढोये जा सकेंगे. झंडा बैनर के बात बताया गया कि पार्टी कार्यकर्ता अपने निवास पर पार्टी का अधिकतम तीन झंडे ही लगा सकेंगे. दो पहिया वाहन पर एक झंडा व तीन पहिया व चार पहिया वाहनों पर एक झंडा व एक स्टीकर लगाने की छूट होगी. रोड शो के क्रम में भी केवल एक झंडा व एक बैनर का इस्तेमाल होगा. काई भी बैनर वाहन पर नहीं लगेगा.
परिसर की साफ-सफाई संबंधित पार्टी की जिम्मेदारी : अधिकारियों ने बताया कि अनुमति प्राप्त परिसरों पर में चुनावी सभाओं के आयोजन के बाद परिसर की साफ सफाई संबंधित पार्टी की जिम्मेदारी होगी. ऐसा नहीं होने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. किसी संपत्ति का नुकसान होने पर मुआवजा देना होगा.
बताया गया कि बिना पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का कतई इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. वहीं ये भी निर्देश दिया गया कि मतदान केंद्र बनाये गये सभी स्कूलों की पूरी रंगाई पुताई करवाया जाये.
ताकि चुनाव से संबंधित पूर्व का लिखा कुछ भी नहीं दिखे. इस अवसर पर डीएम बैद्यानाथ यादव ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन जरूरी है. लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि मंशा चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालनपे की न हो. बल्कि लोगों को विभिन्न बिंदुओं पर जागरूक करना मकसद है.
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