अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश कुमार पांडेय ने दहेज प्रताड़ना का मामला प्रमाणित होने पर पति मो तबरेज आलम को तीन वर्ष सश्रम कारावास, 45 वर्षीय भैंसुर अफरोज आलम को दो वर्ष व 70 वर्षीय ससुर रियाजउद्दीन को एक वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी है. वहीं तीनों आरोपियों को कारावास की सजा के अलावा अर्थदंड के रूप में तीन-तीन हजार रुपये का भी अर्थदंड लगाया गया है. तीनों आरेापितों को वाद संख्या 2472 सी/2004 में सुनायी गयी है.
BREAKING NEWS
दहेज प्रताड़ना मामले में पति को तीन वर्ष की सजा
अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश कुमार पांडेय ने दहेज प्रताड़ना का मामला प्रमाणित होने पर पति मो तबरेज आलम को तीन वर्ष सश्रम कारावास, 45 वर्षीय भैंसुर अफरोज आलम को दो वर्ष व 70 वर्षीय ससुर रियाजउद्दीन को एक वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी है. वहीं तीनों आरोपियों को […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement