अररिया : व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिन्हा ने 25 वर्षीय विवाहिता की ससुरल वालों द्वारा प्रताड़ित कर हत्या करने के मामले में पति शिव लाल टुड्डू तथा ससुर मुंशी टुड्डू को पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक छंगुरी मंडल ने बताया कि 9 सितंबर 2012 को आरोपियों ने मिलकर महिला को प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्या कर दी थी. घटना को लेकर मृतका की मामी फूल देवी पति भगवान हेम्ब्रम ने बौंसी थाना में मामला दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उनकी भगिनी के सहित अन्य ने शादी के चार साल बीतने के फूलो देवी की हत्या गला घोंटकर कर दी थी.
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पति व ससुर को पांच साल का सश्रम कारावास
अररिया : व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिन्हा ने 25 वर्षीय विवाहिता की ससुरल वालों द्वारा प्रताड़ित कर हत्या करने के मामले में पति शिव लाल टुड्डू तथा ससुर मुंशी टुड्डू को पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक छंगुरी मंडल ने बताया कि […]
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