भ्रष्टाचार के आरोपी वीसी राजेंद्र प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, किसी भी वक्त हो सकते हैं गिरफ्तार

इस मामले में 20 जनवरी को करीब पांच घंटे तक पूछताछ भी हो चुकी है. एसवीयू ने उनसे दोबारा पूछताछ करने के लिए अगले सप्ताह फिर से बुलाया है.
पटना मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजेंद्र प्रसाद की अग्रिम जमानत के आवेदन को निगरानी कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया.अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है. उनसे इस मामले में 20 जनवरी को करीब पांच घंटे तक पूछताछ भी हो चुकी है. एसवीयू ने उनसे दोबारा पूछताछ करने के लिए अगले सप्ताह फिर से बुलाया है. अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो जाने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.
विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने मगध विवि में उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद में गड़बड़ी समेत भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों में कुलपति समेत अन्य के खिलाफ 16 नवंबर, 2021 को केस दर्ज किया था.पिछली बार पूछताछ के दौरान उन्होंने एसवीयू को समुचित सहयोग नहीं किया था. अब दूसरी बार पूछताछ में एसवीयू उनसे प्रश्नावली बना कर पूछताछ करेगी.
मालूम हो कि इस मामले में कुलसचिव, पुस्तकालय प्रभारी, प्रॉक्टर तथा कुलपति के पूर्व पीए को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्रो आरके सिंह को मगध विवि के कुलपति का प्रभार : पाटलिपुत्र विवि के कुलपति प्रो आरके सिंह को मगध विवि के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहां के वर्तमान प्रभारी कुलपति प्रो विभूति नारायण सिंह, जो विवि के प्रतिकुलपति भी हैं, उनसे प्रभार लेंगे. प्रो राजेंद्र प्रसाद जो विवि के वर्तमान कुलपति हैं, उनके मेडिकल लीव से वापस आने तक या अन्य किसी आदेश तक प्रो आरके सिंह इस दायित्व का निर्वहण करेंगे.
राजभवन ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की. प्रो आरके सिंह विवि में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे. वह सिर्फ रूटीन कार्य ही करेंगे. प्रभारी कुलपति प्रो आरके सिंह ने कहा कि मेरी प्राथमिकता छात्र होंगे. चूंकि रूटीन वर्क की ही स्वीकृति मिली है, इसलिए विवि के एकेडमिक को बेहतर करने का प्रयास करूंगा. सत्र काफी पीछे है. कई रिजल्ट्स नहीं जारी हुए हैं. मेरा प्रयास होगा कि यह काम तेजी से होगा.
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By Prabhat Khabar News Desk
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