पटना उच्च न्यायालय ने रेणु कुशवाहा की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

पटना : रेणु कुशवाहा द्वारा दल-बदल कानून के तहत उन्हें निलंबित किये जाने के विरोध में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. रेणु ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया था, अत: दलबदल कानून के तहत मुझ पर कार्रवाई नहीं की जा सकती […]
पटना : रेणु कुशवाहा द्वारा दल-बदल कानून के तहत उन्हें निलंबित किये जाने के विरोध में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. रेणु ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया था, अत: दलबदल कानून के तहत मुझ पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है. हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों विधायकों को जवाब देने के लिए कल तक का समय दिया है.
बिहार विधानसभा में जदयू विधायक दल के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार की अनुशंसा पर सचिव हरेराम मुखिया ने पूर्व में निलंबित की गयीं विधायक रेणु कुशवाहा और अन्नू शुक्ला को पिछले 12 जून को दलबदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त किये जाने को लेकर कार्रवाई किए जाने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया है.
रेणु के वकील एसबीके मंगलम की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ज्योति शरण ने अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.वहीं, राज्य सरकार की ओर से उसका पक्ष रखते हुए अतिरक्ति महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया कि यह विधानसभा से जुडा है और इस मामले में हस्तक्षेप करना अदालत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता.
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