हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

Updated at : 07 Apr 2014 9:17 PM (IST)
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हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

हिलसा (नालंदा). पत्नी एवं पुत्री की हत्या करके दीवार में चुनवाने के मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में मृतका की सास, ससुर, सौतन एवं पति शामिल हैं. बताया जाता है कि नगरनौसा थाना क्षेत्र के परसडीहा गांव निवासी किशुन साव […]

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हिलसा (नालंदा).
पत्नी एवं पुत्री की हत्या करके दीवार में चुनवाने के मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में मृतका की सास, ससुर, सौतन एवं पति शामिल हैं. बताया जाता है कि नगरनौसा थाना क्षेत्र के परसडीहा गांव निवासी किशुन साव के पुत्र योगेंद्र साव की शादी हरनौत थाने के मुबारकपुर गांव निवासी केदार सोनार की पुत्री सुमित्र देवी के साथ 1993 में हुई थी. रविश कुमार तथा निधि कुमारी नामक दो बच्चों के रहते हुए योगेंद्र ने तेल्हाड़ा थाने के केशोपुर निवासी किशोरी साव की पुत्री मुन्नी देवी से दूसरी शादी रचा ली. दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर योगेंद्र ने अपनी पहली पत्नी तथा पुत्री की निर्ममता से हत्या कर दी. इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मां पुत्री की लाश को घर की दीवार में ही चुनवा दिया. घटना को अंजाम देकर सभी लोग घर से फरार हो गये. धीरे-धीरे दरुगध फैलने के बाद पड़ोसियों ने थाना पुलिस को सूचित किया. इसके बाद नगरनौसा के अंचलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने दीवार को तोड़ कर अंदर से मां-पुत्री की सड़ी-गली लाश बरामद की. इस संबंध में सूचना मिलने पर मृतका के पिता ने 19.08.2012 को नगरनौसा थाना कांड संख्या 98/12 के तहत पति योगेंद्र साव, ससुर किशुन साव, सास राजकुमारी देवी तथा सौतन मुन्नी देवी को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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