खेल मंत्रालय ने IOA को कारण बताओ नोटिस जारी किया, मान्यता रद्द करने की धमकी दी

Published at :28 Dec 2016 8:24 PM (IST)
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खेल मंत्रालय ने IOA को कारण बताओ नोटिस जारी किया, मान्यता रद्द करने की धमकी दी

नयी दिल्ली : खेल मंत्रालय ने आज भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और धमकी दी कि अगर संस्था दागी सुरेश कलमाडी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाने के फैसले को वापस नहीं लेती तो उसकी मान्यता रद्द कर देगी. कलमाडी और चौटाला को कल चेन्नई में आईओए […]

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नयी दिल्ली : खेल मंत्रालय ने आज भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और धमकी दी कि अगर संस्था दागी सुरेश कलमाडी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाने के फैसले को वापस नहीं लेती तो उसकी मान्यता रद्द कर देगी.

कलमाडी और चौटाला को कल चेन्नई में आईओए की सालाना आम बैठक में मानद पद के लिये चुना गया था, जिससे भारतीय खेल जगत में हलचल मच गयी और इससे खेल मंत्रालय काफी नाराज है. आज कलमाडी ने इस पद को ठुकरा दिया, हालांकि अभय चौटाला ने इस्‍तीफा देने से इनकार कर दिया है.

खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि अगर इस विवादास्पद फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आईओए से सारे संबंध तोड दिये जायेंगे. खेल मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘सरकार ने राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तौर पर आईओए से तब तक संबंध नहीं रखने का फैसला किया है जब तक दागी सुरेश कलमाडी और अभय सिंह चौटाला इस्तीफा नहीं दे देते या उन्हें आईओए के आजीवन अध्यक्ष के पद से हटाया नहीं जाता. ‘ इसके अनुसार, ‘‘सरकार ने गंभीरता से विचार के बाद आईओए को कारण बताओ नोटिस भेजने का फैसला किया कि उसे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तौर पर मान्यता देना क्यों जारी रखा जाये जबकि वह नैतिकता और अच्छे संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करने में असफल रहा है. ‘
मंत्रालय ने कहा कि वह लगातार आईओए और अन्य खेल संस्थाओं में ऐसे पद बनाने का विरोध करती रही है जिससे खेल संहिता के प्रावधान के अनुसार अधिकारियों के रुप में पद पर आसीन होने के लिये अयोग्य व्यक्तियों, जिसमें दागी और अपराधी शामिल हैं, को ‘बैक-डोर’ प्रवेश करने की अनुमति मिलती है. इस बयान में कहा गया, ‘‘मंत्रालय कडाई से मानता है कि आईओए का यह कदम नैतिकता और अच्छे संचालन के सिद्धांतों के खिलाफ है जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा बनाये गये हैं. यह कदम उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न फैसलों में दिये गये सिद्धांतों का उल्लघंन है. ‘
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