हाईकोर्ट ने धौनी का नाम विज्ञापन से हटाने के बारे में जानकारी मांगी
Updated at : 21 Apr 2016 7:54 PM (IST)
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मैक्स मोबाइल के प्रमुख से भारत की सीमित ओवरों की क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के नाम का इस्तेमाल किये बिना किसी उत्पाद को बेचने से रोकने के आदेश के लिये उठाये गये कदमों के बारे में सूचित करने को कहा है. न्यायाधीश जे आर […]
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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मैक्स मोबाइल के प्रमुख से भारत की सीमित ओवरों की क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के नाम का इस्तेमाल किये बिना किसी उत्पाद को बेचने से रोकने के आदेश के लिये उठाये गये कदमों के बारे में सूचित करने को कहा है.
न्यायाधीश जे आर मिधा ने मैक्स मोबाइल के मुख्य प्रबंधन निदेशक अजय अग्रवाल से 17 नवंबर 2014 को दिये गये आदेश के समय उन्हें उपलब्ध स्टॉक्स के बारे में और इसके बाद बेच गये उत्पादों की संख्या से संबंधित सूचना के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
अदालत ने पूछा, ‘‘मैक्स मोबाइल ने याचिकाकर्ता (धौनी) का नाम उत्पाद (मोबाइल और इसके बाक्स) से हटाने के संबंध में प्रिंटर को क्या आदेश दिया है? ” अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया था कि चार हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर करे और 29 जुलाई को इसकी सुनवाई की जायेगी. अदालत ने यह निर्देश धौनी द्वारा अग्रवाल के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में दिया है.
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