Spot fixing case : सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटाया, बीसीसीआई से कहा, सजा की अवधि पर पुनर्विचार करें
Updated at : 15 Mar 2019 11:00 AM (IST)
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मैच फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध झेल रहे एस श्रीसंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि बीसीसीआई उसे दी गयी सजा पर पुनर्विचार करे. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बीसीसीआई से कहा कि वह एस श्रीसंत को दी […]
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मैच फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध झेल रहे एस श्रीसंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि बीसीसीआई उसे दी गयी सजा पर पुनर्विचार करे.
A bench of the Supreme Court, headed by Justice Ashok Bhushan, asked the BCCI to decide afresh on the point of quantum of punishment given to S Sreesanth https://t.co/tYPkyXTX59
— ANI (@ANI) March 15, 2019
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बीसीसीआई से कहा कि वह एस श्रीसंत को दी गयी सजा की अवधि पर पुनर्विचार करे. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा कि वह तीन माह के अंदर इस मामले में फैसला कर ले. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर एस श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगाने संबंधी बीसीसीआई अनुशासनात्मक समिति के 2013 के आदेश को दरकिनार कर दिया. बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति एस श्रीसंत को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर तीन महीने के भीतर पुन: विचार कर सकती है. श्रीसंत को सजा की मात्रा को लेकर बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा. कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का एस. श्रीसंत के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही पर कोई असर नहीं होगा.
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