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एकमुश्त ''कर'' भुगतान पर पांच फीसदी की छूट

Updated at : 05 Apr 2017 5:07 AM (IST)
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एकमुश्त ''कर'' भुगतान पर पांच फीसदी की छूट

सीतामढ़ी : नगर पंचायत, डुमरा में निवास कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. विभाग ने वर्ष 2017-18 के टैक्स की राशि एक मुश्त भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट दे रही है. इससे टैक्स की मोटी राशि जमा करने वालों को राहत मिलेगी. इसकी जानकारी देते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक […]

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सीतामढ़ी : नगर पंचायत, डुमरा में निवास कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. विभाग ने वर्ष 2017-18 के टैक्स की राशि एक मुश्त भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट दे रही है. इससे टैक्स की मोटी राशि जमा करने वालों को राहत मिलेगी.

इसकी जानकारी देते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि टैक्स पर पांच प्रतिशत का छूट का लाभ एक अप्रैल से 30 जून तक दिया जायेगा. इसके लिए लाभुकों को 2017-18 की टैक्स की राशि एक मुश्त जमा करना होगा. समय रहते जो लोग टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे उनसे टैक्स पर ब्याज के साथ राशि की वसूली की जायेगी.
उन्होंने बताया कि यदि लाभुक समय से टैक्स की राशि का भुगतान करते है तो उनके ऊपर मोटी रकम की बोझ न होगी. वहीं, ब्याज भरने के बजाय टैक्स की राशि में छूट मिलेगी. इस तरह से उस रुपये को बचाकर परिवार व अन्य विकास कार्य में लगा सकते है. उन्होंने बताया कि अभी तक कुछ हीं इस छूट का लाभ लिये है.
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