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झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू, अब सब वृद्धा को मिलेगा पेंशन, एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता खत्म

राज्य में हेमंत सरकार के आदेश के बाद यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गयी है. इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसकी सबसे खास बात ये है कि अब 60 साल से अधिक सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

Jharkhand Universal Pension Scheme रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गयी है. इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है.

एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा. बशर्ते आवेदक करदाता ना हो. गरीब, नि:शक्त और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल व परित्यक्ता भी शामिल हैं, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के दायरे में आयेंगे. सबके खाते में एक हजार रुपये हर महीने की पांचवीं तारीख को आ जायेंगे. पेंशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ तथा शहरी क्षेत्रों में सीओ को आवेदन दे सकते हैं.

मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना :

इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला पेंशन के लिए पात्र होगी. इसके लिए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की एकल महिला को भी पेंशन का लाभ मिलेगा. इन दोनों ही वर्गों के तहत आनेवाली महिलाओं को मुखिया एवं पंचायत सचिव/ वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाणपत्र अथवा विधायक/सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की जरूरत होगी.

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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