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Office Of Profit Case : झारखंड के CM हेमंत सोरेन खनन लीज केस में निर्वाचन आयोग में 5 अगस्त को होगी सुनवाई

Updated at : 15 Jul 2022 9:13 AM (IST)
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Office Of Profit Case : झारखंड के CM हेमंत सोरेन खनन लीज केस में निर्वाचन आयोग में 5 अगस्त को होगी सुनवाई

Jharkhand News: नई दिल्ली के निर्वाचन आयोग कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन खनन लीज मामले की सुनवाई हुई. भाजपा के वकीलों ने कहा कि मामले में कुछ और पक्ष रखना है, इसलिए आयोग से समय की मांग की गयी है. पक्ष सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अगली सुनवाई की तारीख पांच अगस्त निर्धारत की गयी है.

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Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले की सुनवाई गुरुवार को दिल्ली के निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई. सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से एसके मेंदीरता ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा. इनका पक्ष सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अगली सुनवाई की तारीख पांच अगस्त निर्धारत की गयी है. आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

वकीलों ने मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने पर दिया था जोर

नई दिल्ली के निर्वाचन आयोग कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन खनन लीज मामले की सुनवाई हुई. भाजपा के वकीलों ने कहा कि मामले में कुछ और पक्ष रखना है, इसलिए आयोग से समय की मांग की गयी है. 28 जून को हुई सुनवाई में भाजपा के अधिवक्ताओं ने दो घंटे तक अपना पक्ष रखा था. तब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ताओं ने समय की मांग की थी और 14 जुलाई का समय निर्धारत किया गया था. 28 जून को हुई सुनवाई में भाजपा के वकीलों ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 ए के तहत मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने पर जोर दिया था.

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बीजेपी ने बताया ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला

आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की है. इसके बाद राज्यपाल द्वारा रांची के अनगड़ा खदान मामले में निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया था. इस आलोक में दो मई 2022 को निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगा था. पूर्व में जवाब 10 मई तक दाखिल करना था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा अपनी माता के इलाज में व्यस्त रहने की बात कह कर चार सप्ताह का समय मांगा गया था. तब निर्वाचन आयोग की ओर से 20 मई तक जवाब देने का समय दिया गया था. ठीक 20 मई को हेमंत सोरेन ने जवाब भेजा था. इसके बाद से सुनवाई जारी है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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