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झारखंड हाईकोर्ट ने विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश के मामले में ईडी से मांगा जवाब

ईडी ने पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई 2023 को रात लगभग 10 बजे गिरफ्तार किया था. उन पर चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ भूमि गलत तरीके से खरीदने का आरोप है.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज पर जमीन खरीदने के मामले में आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल व सत्ता के करीबी रहनेवाले प्रेम प्रकाश की ओर से दायर अलग-अलग जमानत याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने ईडी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तिथि निर्धारित की, जबकि विष्णु अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि तय की.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि मामले में ईडी आरोप पत्र दायर कर चुकी है. ज्ञात हो कि ईडी ने पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई 2023 को रात लगभग 10 बजे गिरफ्तार किया था. उन पर चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ भूमि गलत तरीके से खरीदने का आरोप है. भूमि के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था. उसके बाद आरोपी ने जमीन खरीदी थी. मामले में प्रेम प्रकाश भी आरोपी है.

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बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को हाइकोर्ट से जमानत :

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने एक वर्ष सात माह जेल में बिताने की अवधि को देखते हुए प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की. उल्लेखनीय है कि मामले में ईडी ने इसीआइआर-01/2022 दर्ज किया है. बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को ईडी ने मनी लॉउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. ज्ञान प्रकाश सरावगी 29 मार्च 2022 से जेल में हैं.

इडी ने उक्त बिल्डर की अब तक 38 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की है. इडी ने बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी सहित 10 आरोपियो के खिलाफ रांची की विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है. उधर ज्ञान प्रकाश सरावगी के सीए अनीस अग्रवाल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद इडी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया. अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 23 नवंबर की तिथि निर्धारित की.

Prabhat Khabar News Desk
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